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Friday 16 June 2017

"प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना" को डिजिटल सेवा पोर्टल पर किया गया लॉन्च''

सीएससी एसपीवी ने सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल पर "प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना" शुरू की है। यह सेवा 14 जून से 25 जून, 2017 तक सभी सीएससी वीएलई के लिए उपलब्ध है । इस अवधि के दौरान सभी सीएससी वीएलई को अनिवार्य रूप से रैप के लिए खुद को पंजीकृत करना होगा, जिसमें 350 रुपये का भुगतान किया जाएगा। 

पंजीकरण के लिए, कृपया http://164.100.115.10/insurance/rap/login/index.php पर क्लिक करें। 25 जून के बाद, यह सेवा गैर पंजीकृत वीएलई के लिए बंद हो जाएगी।

कृपया नीचे दिए गए वीडियो लिंक पर क्लिक करके पूर्ण प्रक्रिया प्रवाह की जांच करें, जो आपको मार्गदर्शन करेंगे कि सीएससी वीएलई इस योजना के तहत गैर-ऋणदाता किसान कैसे पंजीकृत कर सकते हैं।

हिंदी में वीडियो देखने के लिए - https://youtu.be/uJkdV-Le4Yo

अंग्रेजी में वीडियो देखने के लिए - https://youtu.be/WGej1EcZ-W0

महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान दें - 
1. रैप पर खुद को पंजीकृत करने के लिए http://164.100.115.10/insurance/rap/login/index.php
2. केवल गैर-ऋणदाता किसानों को नामांकित करें, वर्ष"2017" का चयन करें और मौसम "खरीब"
3. हेक्टेयर में बुवाई क्षेत्र में प्रवेश कर अपने क्षेत्र में परिवर्तित करने के लिए http://www.indianground.com/calculators/area-conversion-calculator.aspx
4. अपने सीएससी केंद्र के सामने दोनों अनुलग्नक प्रदर्शित करें।
5. बीमा प्रीमियम को छोड़कर किसान से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए।
6. अगर "कोई क्रॉप" किसी भी गांव के लिए नहीं दिख रही है, तो इसका मतलब है "अधिसूचित क्रॉप डेटा" आपके राज्य द्वारा अपलोड नहीं किया गया है। जैसे ही वे अपलोड करेंगे तो आप क्रॉप और लेन-देन को पूरा कर सकते हैं। 

अधिक जानकारी के लिए हमें csc.crop@gmail.com पर लिखें

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